मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को केरल का नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केरल का नाम परिवर्तन विधेयक राज्य विधानसभा में अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। यह निर्णय राज्य में इस साल के पहले छमाही में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले लिया गया है।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद, भारत के राष्ट्रपति केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 नामक विधेयक को भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के प्रावधान के तहत अपने विचार व्यक्त करने के लिए केरल राज्य विधानसभा को भेजेंगे।” केरल राज्य विधानसभा के विचार प्राप्त होने के बाद, केंद्र सरकार आगे की कार्रवाई करेगी और संसद में ‘केरल’ राज्य का नाम बदलकर ‘केरलम’ करने हेतु केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026 को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश प्राप्त की जाएगी। ज्ञात हो कि केरल की विधान सभा ने जून 2024 में “केरल” राज्य का नाम बदलकर “केरलम” करने का प्रस्ताव पारित किया।
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