मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सरकार ने खाद्य तेल कंपनियों को वनस्पति तेल उत्पाद, उत्पादन और उपलब्धता (विनियमन) संशोधन आदेश, 2025 का अनुपालन न करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि संशोधित आदेश के अन्तर्गत सभी खाद्य तेल निर्माताओं, प्रसंस्करणकर्ताओं के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली और वीओपीपीए पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मंत्रालय ने कहा कि इस आदेश के अंतर्गत सभी पंजीकृत संस्थाओं को विभिन्न खाद्य उत्पादों के उत्पादन, स्टॉक, आयात, प्रेषण और बिक्री से संबंधित मासिक विवरण देना आवश्यक है। इसका उद्देश्य पारदर्शिता को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना है।
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