चेन्नई आधारित सुराना समूह की कंपनियों से जुड़ी विभिन्न संस्थाओं की करीब 124 करोड़ रुपये की संपत्ति को कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से संबंधित धनशोधन जांच के सिलसिले में कुर्क किया गया है। मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, ED ने एक बयान में कहा कि धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत 78 अचल संपत्तियों को कुर्क करने का अस्थायी आदेश जारी किया गया है। एजेंसी ने इस मामले में पहले भी इतने ही मूल्य की संपत्ति कुर्क की थी और ताजा आदेश के साथ मामले में कुल कुर्की करीब 248.98 करोड़ रुपये की हो गई है।
मीडिया सूत्रों के अनुसार, ED ने चेन्नई की सुराना ग्रुप ऑफ कंपनीज से जुड़ी संस्थाओं की करीब 124 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति अटैच की है। CBI द्वारा दर्ज की गईं प्राथमिकयों से संबंधित है। इन प्राथमिकियों में आरोप लगाया गया है कि सुराना समूह की तीन कंपनियों ने मुखौटा कंपनियों के माध्यम से अपने प्रवर्तकों, निदेशकों और अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिलकर धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और बही खातों में हेरफेर किया। CBI की शिकायत में आरोप लगाया गया कि आरोपितों ने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कंपनी के खातों से धन की हेराफेरी की, जिसके कारण सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों को करीब 3,986 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
#dailyaawaz #newswebsite #news #newsupdate #hindinews #breakingnews #headlines #headline #newsblog #hindisamachar #latestnewsinhindi
Hindi news, हिंदी न्यूज़ , Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest News in Hindi, Breaking News in Hindi, ताजा ख़बरें