तमिलनाडु में तंबाकू-गुटखा का सेवन करने वालों को एक बार फिर झटका लग सकता है। मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, राज्य में गुटखा और अन्य तंबाकू आधारित उत्पादों की बिक्री, निर्माण और परिवहन पर अगले एक साल तक रोक लगाने का फैसला किया गया है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने इसकी जानकारी दी है।
तमिलनाडु के खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन आयुक्त के अनुसार, तमिलनाडु में गुटखा और पान मसाला जैसे चबाने योग्य खाद्य उत्पादों के निर्माण, भंडारण, परिवहन, वितरण या बिक्री पर 23 मई से तमिलनाडु में एक वर्ष के लिए प्रतिबंध बढ़ा दिया गया है। मीडिया की माने तो इस साल अप्रैल में सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें तमिलनाडु में गुटखा और अन्य तंबाकू आधारित उत्पादों की बिक्री, निर्माण और परिवहन पर रोक लगाने वाली मई 2018 की अधिसूचना को रद्द कर दिया गया था।
Ban on the manufacture, storage, transport, distribution or sale of chewable food products – Gutkha, Pan masala – containing tobacco and nicotine as ingredients, extended in Tamil Nadu for one year from May 23: Commissioner of Food Safety and Drug Administration, Tamil Nadu
— ANI (@ANI) May 24, 2023
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