भोपाल: मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस अधीक्षक महोदय मोती उर रहमान द्वारा निर्देशित किया गया है, कि तेज गति से वाहन चलाने वालों के विरुद्ध अभियान चलाए हाइवे एवं नगर पालिका क्षेत्र की सड़कों पर इंटरसेप्टर व्हीकल लगाकर वाहनों की स्पीड पर नजर रखे, निर्धारित गति से अधिक गति पर जो भी वाहन चालक वाहन चलाए उस पर कार्यवाही करे।
ओव्हर स्पीडिंग है, सड़क दुर्घटना का मुख्य कारण
पुलिस प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान पुलिस मुख्यालय भोपाल (PTRI) द्वारा जारी वर्ष 2021 के सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल 48,956 एक्सीडेंट एवं 12057 लोगों की मृत्यु सड़क दुर्घटना में हुई। जिसमें 36895 एक्सीडेंट एवं एक्सीडेंट में 9541 मृत्यु तेज गति से वाहन चलाने के कारण हुई। इसलिए हमे दुर्घटना से बचने के लिए वाहन हमेशा निर्धारित गति में चलाना चाहिए।
वाहनों की क्या है, निर्धारित सुरक्षित गति
भारत सरकार द्वारा वाहनों की गति के संबंध में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार
बिना डिवाइडर वाले हाईवे रोड एवं जिला रोड में वाहनों की गति
09 सवारी से कम क्षमता वाले पैसेंजर व्हीकल की गति 70 कि0मी0 प्रति घंटा
09 सवारी से अधिक क्षमता वाले पैसेंजर व्हीकल 60 कि0 मी 0 प्रति घंटा
मालवाहक वाहन 60 कि0मी0 प्रति घंटा
मोटर साइकिल 60 कि0मी0 प्रति घंटा
थ्री व्हीलर वाहन 50 कि0मी0 प्रति घंटा से अधिक गति नहीं होनी चाहिए।
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News & Image Source: khabarmasala