मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) प्रमुख ई अबूबकर को उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की खंडपीठ ने यह आदेश सुनाया।
बता दें कि अबूबकर पर Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA) के तहत केस दर्ज किया गया था। पीएफआई और उसके सदस्यों पर आरोप है कि उन्होंने पूरे देश में आतंकवाद फैलाने के लिए फंड जुटाने की खातिर आपराधिक साजिश रची। यह भी आरोप है कि वो ट्रेनिंग कैंप आयोजित कराते थे ताकि कैडर के सदस्यों को देश के खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। 28 सितंबर, 2022 को केंद्र सरकार ने पीएफआई पर बैन लगा दिया था। हाईकोर्ट में अबुबकर ने अपने खराब स्वास्थ्य को आधार बनाते हुए जमानत देने की मांग की थी।
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