मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने सोमवार देर रात एक नया आदेश जारी किया है। दिल्ली और एनसीआर के स्कूलों को लेकर ग्रेप के कुछ नियमों में भी बदलाव किए गए है। इसमें कहा गया है कि एनसीआर में सभी स्कूल प्रदूषण के दिनों में हाइब्रिड मोड पर चलाए जाएं। यानी प्रदूषण के दिनों में ऑनलाइन और फिजिकल क्लास दोनों ही मोड़ पर स्कूल में चलाई जाएं। इसका मतलब है कि अगर अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं तो वो भेज सकते हैं या फिर अगर अभिभावक नहीं चाहते कि बच्चों को स्कूल भेजें तो वो ऑनलाइन मोड़ में क्लास ले सकते हैं। ये राज्य सरकारों और अभिभावकों पर निर्भर करेगा।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, सीएक्यूएम का यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। यह आदेश दिल्ली के साथ-साथ गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गौतम बुद्ध नगर के लिए अनिवार्य है। शेष जिलों के लिए संबंधित राज्य सरकारों को विचार करने के लिए कहा गया है। बता दें कि सोमवार को सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों और कॉलेजों में रेगुलर क्लास को फिर से चालू करने पर विचार करने के लिए कहा था। कोर्ट ने कहा कि फिजिकल क्लास नहीं होने की वजह से कई छात्र मध्याह्न भोजन से वंचित हो रहे हैं। कुछ छात्रों के पास ऑनलाइन क्लास के लिए जरूरी साधनों का भी अभाव है। दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर सोमवार को भी दमघोंटू ही बना रहा। 24 घंटे का औसत एक्यूआई रविवार को 318 से बढ़कर 349 हो गया। मौसमी परिस्थितियों के चलते दिन भर स्मॉग की पतली चादर भी दिन भर आसमान पर छाई रही। स्विस कंपनी के ऐप आईएक्यू एयर और सीपीसीबी के आंकड़ों में आज भी अंतर देखने को मिला। अगले तीन से छह दिनों तक वायु गुणवत्ता ”बहुत खराब” से ”गंभीर” श्रेणी में ही रहने का अनुमान है।
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