मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार ने दिल्ली विस्फोट मामले का नेतृत्व करने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता माधव खुराना को विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) नियुक्त किया है, जो घातक दिल्ली कार विस्फोट मामले में मुकदमे और संबंधित कानूनी कार्यवाही को संभालेंगे, जिसमें 15 लोगों की जान चली गई और कई घायल हो गए। खुराना तीन साल के कार्यकाल के लिए एनआईए विशेष अदालत और दिल्ली उच्च न्यायालय में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) का प्रतिनिधित्व करेंगे, जो 10 नवंबर को हुए विस्फोट की प्रमुख जांच एजेंसी है।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, गृह मंत्रालय द्वारा मंगलवार को जारी अधिसूचना में कहा गया है, “राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 15 की उपधारा (1) के साथ पठित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) की धारा 18 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्द्वारा माधव खुराना, वरिष्ठ अधिवक्ता को एनआईए विशेष न्यायालय और उच्च न्यायालय, दिल्ली के समक्ष राष्ट्रीय जांच एजेंसी की ओर से एनआईए मामला आरसी-21/2025/एनआईए/डीएलआई से संबंधित मुकदमे और अन्य मामलों के संचालन के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करती है। उनकी नियुक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के लिए या उक्त मामले के मुकदमे के पूरा होने तक, जो भी पहले हो।” ज्ञात हो कि मामले (आरसी-21/2025/एनआईए/डीएलआई) में, एनआईए ने अब तक सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने आत्मघाती हमलावर उमर उन नबी की मदद की थी, जिसने 10 नवंबर को शाम 7 बजे दिल्ली में लाल किले के पास चलती हुंडई आई20 कार में खुद को उड़ा लिया था।
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