दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी खारिज

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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद आप पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को जमानत नहीं मिली है। कोर्ट में ईडी ने दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत का विरोध किया था। कोर्ट का कहना है कि, सत्येंद्र जैन को अभी जमानत देने का कोई आधार नहीं है।

मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को फिलहाल जमानत नहीं मिल सकी है। जैन की तरफ से दाखिल जमानत अर्जी शनिवार को कोर्ट ने खारिज कर दी है। दिल्ली की विशेष CBI अदालत से सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज हुई है। ऐसे में सत्येंद्र जैन को अभी जेल में ही रहना होगा।

इससे पहले सत्येंद्र जैन मामले में ईडी की दिल्ली में आधा दर्जन से ज्यादा जगहों पर छापेमारी हुई। सूत्रों के अनुसार, हाल ही में ईडी ने इस मामले में दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगियों के यहां छापेमारी भी की थी और लगभग 7 ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। जिसमें प्रकाश ज्वैलर के यहां करीबन 2.23 करोड़ कैश मिला था। इसके अलावा वैभव जैन के यहां  लगभग 41.5 लाख कैश 133 सोने के सिक्के भी मिले थे। ईडी को इस मामले में छापेमारी के दौरान प्रूडेंस स्कूल के चेयरमैन जी एस मथारू के यहां भी करीब 20 लाख कैश मिला था।

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