सिंगल यूज प्लास्टिक यानी एक बार उपयोग में आने वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध आज से लागू हो गया है। पूरे देश में आज से सिंगल यूज प्लास्टिक- वस्तुओं के उत्पादन, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर पाबंदी रहेगी। प्रतिबंध के दायरे में जिन वस्तुओं को शामिल किया गया है उनमें प्लास्टिक की इयर-बड्स, कैंडी स्टिक्स, आइसक्रीम स्टिक्स, पॉलीस्टाइरिन यानी थर्मोकॉल, प्लास्टिक प्लेट, प्लास्टिक कप और प्लास्टिक के अन्य बर्तन शामिल हैं । पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय ने बताया कि प्रतिबंध के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एकल उपयोग प्लास्टिक सामान के अवैध उत्पादन, आयात, भंडारण, वितरण और बिक्री पर निगरानी रखने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर के नियंत्रण कक्ष बनाए जाएंगे ।
courtesy newsonair