पंजाब : पंचायत चुनाव मतदान से मतगणना तक होगी वीडियोग्राफी, राज्य चुनाव आयोग ने जारी किए आदेश

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मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ,पंजाब में ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर आयोग ने अहम आदेश जारी किए हैं। राज्य चुनाव आयोग ने प्रदेश के सभी डिप्टी कमिश्नरों, डीईओ और रिटर्निंग ऑफिसरों को मतदान से लेकर मतगणना तक के चुनाव प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराने के आदेश दिए हैं।

जानकारी के लिए बता दें कि, प्रदेश के राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों और हाईकोर्ट द्वारा नामांकन पेपर रद्द किए जाने के मामले में संज्ञान लिए जाने के बाद यह कदम उठाया है। राज्य चुनाव आयोग ने प्रदेश के सभी डिप्टी कमिश्नरों, डिस्टि्रक्ट इलेक्शन ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसरों को वीडियोग्राफी के अलावा फ्लाइंग स्क्वॉयड बनाने के आदेश जारी किए हैं। आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि मतदान से मतगणना तक की हर पोलिंग बूथ पर वीडियोग्राफी कराई जाएगी। वीडियोग्राफी की जिम्मेदारी रिटर्निंग ऑफिसर की होगी और पूरी प्रक्रिया होने के बाद इसे एरिया एसडीएम के कस्टडी में रखा जाएगा, ताकि सबूत के आधार पर अगर यह वीडियोग्राफी किसी न्यायालय या संबंधित अथॉरिटी के समक्ष पेश करना पड़े तो इसे एरिया एसडीएम से तलब किया जा सके।

Image Source :punjab राज्य चुनाव आयोग

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