मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) विधेयक 2026 के पारित होने से देश में जीवन यापन और व्यापार सुगमता को बढ़ावा मिलेगा। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह विधेयक विश्वास पर आधारित ढांचे को मजबूत करता है। संसद ने जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल मंजूरी दी थी। लोकसभा ने इस विधेयक को बुधवार को पारित कर दिया था।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह विधेयक जीवन यापन और व्यापार सुगमता के लिए विश्वास पर आधारित शासन को और मजबूत करने के लिए कुछ कानूनों में संशोधन करता है, ताकि कुछ अपराधों को गंभीर अपराध की श्रेणी से बाहर किया जा सके और उन्हें तर्कसंगत बनाया जा सके। विधेयक छोटे अपराधों को उसके अनुपात में जुर्माने और दंड को संशोधित करने जैसे उपाय लागू करेगा। इसमें 23 मंत्रालयों द्वारा प्रशासित 79 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन का प्रस्ताव है। कुल 784 प्रावधानों में संशोधन प्रस्तावित है। इनमें से 717 प्रावधानों को व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए अपराध की श्रेणी से बाहर किया जा रहा है, और 67 प्रावधानों को जीवन यापन में सुगमता लाने के लिए प्रस्तावित किया जा रहा है।
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