मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को लखीमपुर हिंसा मामले में जमानत दे दी है। साथ ही कोर्ट ने उन्हें दिल्ली या लखनऊ तक आने-जाने की ही छूट दी है। साल 2021 में हुई इस हिंसा में आठ लोगों की मौत हुई थी। पिछले साल 25 जनवरी को शीर्ष अदालत ने हिंसा की “दुर्भाग्यपूर्ण भयानक घटना” में आशीष मिश्रा को अंतरिम जमानत दी थी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने मामले में किसानों को जमानत भी दे दी और ट्रायल कोर्ट को सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया। न्यूज एजेंसी के मुताबिक, अदालत ने कहा, “सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अंतरिम आदेश को पूर्ण बनाया गया है। हमें सूचित किया गया है कि 117 गवाहों में से सात की अब तक जांच की जा चुकी है। हमारे विचार में मुकदमे की कार्यवाही में तेजी लाने की जरूरत है। हम ट्रायल कोर्ट को निर्देश देते हैं कि लंबित मामलों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता तय करें।”
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के लखीमपुर-खीरी हिंसा मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत दी। कोर्ट ने जमानत अर्जी मंजूर करने के बाद उन्हें दिल्ली या लखनऊ में रहने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अधीनस्थ अदालत को मामले की सुनवाई में तेजी लाने और समयसीमा तय करने का निर्देश दिया। बता दें कि लखीमपुर खीरी हिंसा आठ लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद उनके दिल्ली या लखनऊ जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। पिछले साल 25 जनवरी को शीर्ष अदालत ने हिंसा की दुर्भाग्यपूर्ण भयावह घटना में आशीष मिश्रा को अंतरिम जमानत दी थी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने मामले में किसानों को भी जमानत दी और ट्रायल कोर्ट को सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया।
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