मुंबई में बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में 9 आरोपियों की पुलिस रिमांड 26 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई। मुंबई की एक अदालत ने बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के नौ आरोपियों की पुलिस रिमांड 26 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री की 12 अक्टूबर को बांद्रा पूर्व के निर्मल नगर में उनके विधायक बेटे जीशान सिद्दीकी के कार्यालय के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। विभिन्न तारीखों पर गिरफ्तार किए गए नौ लोगों को शुक्रवार को उनकी प्रारंभिक रिमांड के अंत में अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एस्प्लेनेड कोर्ट) वीआर पाटिल के सामने पेश किया गया।
पुलिस ने रिमांड तीन दिन बढ़ाने की मांग की, लेकिन अदालत ने इसे एक दिन बढ़ाकर शनिवार तक कर दिया।यहां की एक अदालत ने शुक्रवार को बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के नौ आरोपियों की पुलिस रिमांड 26 अक्टूबर तक बढ़ा दी। बता दें कि इन नौ आरोपियों में गुरमेल बलजीत सिंह (23), धर्मराज कश्यप (21), हरीश कुमार निसाद (26), प्रवीण लोनकर (30), नितिन गौतम सप्रे (32), संभाजी किसन पारधी (44), प्रदीप दत्तू थोम्ब्रे (37) और चेतन दिलीप पारधी , राम फूलचंद कनौजिया शामिल हैं। पुलिस के अनुसार, हरियाणा निवासी सिंह और उत्तर प्रदेश मूल निवासी कश्यप के साथ-साथ आरोपी शिवकुमार गौतम ने सिद्दीकी पर गोली चलाई, जबकि पुणे स्थित प्रवीण लोनकर का भाई शुभम कथित तौर पर जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा हुआ है। उसने और अन्य वांछित आरोपियों ने हमले को अंजाम देने की साजिश रची थी और शूटरों को आग्नेयास्त्रों की आपूर्ति की थी। पुलिस के अनुसार, पुणे के एक स्क्रैप डीलर निसाद ने ऑपरेशन के लिए वित्तीय मदद प्रदान की। सापरे डोंबिवली से हैं, जबकि पारधी, थोम्ब्रे और पारधी (27) ठाणे जिले के अंबरनाथ से हैं। कनौजिया रायगढ़ के पनवेल के रहने वाले हैं। मुख्य शूटर शिवकुमार गौतम के साथ ही मुख्य आरोपी शुभम लोनकर और मोहम्मद जीशान अख्तर फिलहाल फरार हैं। तीनों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया गया है।
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