बेल्जियम की अदालत ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण की दी मंजूरी

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बेल्जियम की अदालत ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण की दी मंजूरी

मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, बेल्जियम की अदालत ने भगोड़े हीरा व्‍यापारी मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। मेहुल चोकसी 13 हजार करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में वांछित है। चोकसी पर धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार के आरोप हैं। एन्‍टवर्प की अदालत ने कल आदेश दिया कि भारत के अनुरोध पर बेल्जियम पुलिस की चोकसी की गिरफ्तारी वैध है। भगोड़े चो‍कसी को भारत वापस लाने की दिशा में यह एक महत्‍वपूर्ण कदम है। मेहुल चोकसी को केंद्रीय जाँच ब्यूरो -सी.बी.आई के प्रत्यर्पण अनुरोध के बाद 11 अप्रैल को बेल्जियम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। तब से वह हिरासत में है और उसके भागने की आशंका के कारण उसकी कई ज़मानत याचिकाएँ खारिज कर दी गई।

मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अदालत में सुनवाई के दौरान बेल्जियम के वकीलों ने भारत के मामले का समर्थन किया, जबकि चोकसी की कानूनी टीम ने इस कदम का विरोध किया। अदालत ने पुष्टि की कि धोखाधड़ी, आपराधिक षडयंत्र और भ्रष्टाचार सहित सभी आरोप बेल्जियम के कानून के तहत भी मान्य हैं। चोकसी के पास अब बेल्जियम की सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए 15 दिन का समय है। अगर अपील खारिज हो जाती है या दायर नहीं की जाती है, तो उसकी भारत वापसी की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

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