मप्र : सीएम मोहन यादव ने 150 बिस्तरों वाले विदिशा सिविल अस्पताल का उद्घाटन किया, प्रमुख विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास

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मप्र : सीएम मोहन यादव ने 150 बिस्तरों वाले विदिशा सिविल अस्पताल का उद्घाटन किया, प्रमुख विकास परियोजनाओं का किया शिलान्यास

मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रविवार को विदिशा में 150 बिस्तरों वाले नए सिविल अस्पताल भवन का उद्घाटन किया और जिले भर में कई प्रमुख विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। सभा को संबोधित करते हुए यादव ने कहा, “भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत का मान-सम्मान प्रदेश के अंदर, देश भर में और विश्व स्तर पर पीएम मोदी के माध्यम से लगातार बढ़ रहा है। हमें गर्व है, हम भारतीय हैं। आदरणीय पीएम मोदी जी के नेतृत्व में सनातन संस्कृति का ध्वज गर्व से लहरा रहा है।” उद्घाटन से पहले, मुख्यमंत्री ने सचिवालय में कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की, जहां मंत्रिपरिषद ने राज्य में स्वास्थ्य, कृषि और बाल कल्याण सेवाओं को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णयों को मंजूरी दी। मंत्रि-परिषद ने 12 जिलों में 50 बिस्तरों वाले आयुष चिकित्सालयों और बड़वानी जिले में 30 बिस्तरों वाले आयुष चिकित्सालय के संचालन के लिए 373 पद और 806 मानव संसाधन सेवाएँ कॉल आधार पर स्वीकृत कीं। स्वीकृत पदों में प्रथम श्रेणी के 52, द्वितीय श्रेणी के 91 और तृतीय श्रेणी के 230 पद शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, स्वीकृत मानव संसाधन सेवाओं में 91 वर्ग-2 पद, 117 वर्ग-3 पद और 598 वर्ग-4 पद शामिल हैं। इन मानव संसाधनों का प्रबंधन राष्ट्रीय आयुष मिशन के माध्यम से किया जाएगा।

मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, एक अन्य निर्णय में, मंत्रिमंडल ने सिंचाई के लिए सौर पंपों की स्थापना से संबंधित ‘प्रधानमंत्री कृषक मित्र योजना’ में संशोधन को मंज़ूरी दे दी। संशोधित प्रावधानों के तहत, किसानों के पास अब अपनी वर्तमान स्वीकृत क्षमता से एक अधिक क्षमता का सौर पंप प्राप्त करने का विकल्प होगा। इसके अनुसार, 3 एचपी (हॉर्सपावर) के अस्थायी बिजली कनेक्शन वाले किसान 5 एचपी के सौर पंप के लिए पात्र होंगे, जबकि 5 एचपी कनेक्शन वाले किसान 7.5 एचपी का सौर पंप प्राप्त कर सकेंगे। मंत्रिपरिषद ने मिशन वात्सल्य के अंतर्गत गैर-संस्थागत सेवा योजना, जिसमें प्रायोजन, पालन-पोषण और पश्चात-देखभाल शामिल है, को अगले पाँच वर्षों तक राज्य के सभी जिलों में जारी रखने को भी मंजूरी दी। इस योजना के अंतर्गत पात्र बच्चों को 4,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता मिलेगी। 18 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद बाल देखभाल संस्थानों से निकलने वाले बच्चों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उन्हें पश्चात-देखभाल के माध्यम से रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण से जोड़ा जाएगा। इस योजना से विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्त माताओं के बच्चे, अनाथ, विस्तारित परिवारों के साथ रहने वाले बच्चे, असाध्य रोगों से पीड़ित माता-पिता के बच्चे, शारीरिक और आर्थिक देखभाल प्रदान करने में असमर्थ माता-पिता के बच्चे और किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चे जैसे बेघर, आपदा प्रभावित, बाल श्रमिक, बाल वेश्यावृत्ति के शिकार, एड्स प्रभावित, सड़क पर रहने वाले बच्चे, घर से भागे हुए, विकलांग, लापता, शोषित और दुर्व्यवहार के शिकार बच्चे लाभान्वित होते हैं।

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