मेघालय के विद्रोही संगठन एचएनएलसी पर केंद्र सरकार ने लगाया प्रतिबंध

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मेघालय के विद्रोही संगठन एचएनएलसी पर केंद्र सरकार ने लगाया प्रतिबंध

मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार ने गुरुवार को मेघालय स्थित विद्रोही समूह हाइनीवट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल (एचएनएलसी) पर हिंसक घटनाओं और भारत की संप्रभुता व अखंडता के खिलाफ गतिविधियों में शामिल होने के लिए पांच साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि केंद्र सरकार की राय है कि एचएनएलसी ने मेघालय के उन क्षेत्रों को अलग करना चाहता है, जिनमें मुख्य रूप से खासी और जैंतिया जनजातियां निवास करती हैं। एचएनएलसी धन उगाही के लिए नागरिकों को डराना-धमकाना जारी रखा है। इसमें कहा गया है कि यह समूह जबरन वसूली और धमकी देने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य विद्रोही समूहों के साथ भी संबंध बनाए हुए है। नवंबर 2019 से जून 2024 की अवधि के दौरान मेघालय में विस्फोट करने या विस्फोटक लगाने के कई मामलों सहित 48 आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। सुरक्षा बलों ने संगठन के 73 कैडरों को भी गिरफ्तार किया।

मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अधिसूचना में कहा गया कि एचएनएलसी अपने सभी गुटों, शाखाओं और मेघालय के सहयोगी संगठनों के साथ ऐसी गतिविधियों में शामिल रहा है, जो भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि उसका मानना ​​है कि एचएनएलसी की गतिविधियां भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए हानिकारक हैं। आगे मंत्रालय ने कहा कि यदि इन पर तुरंत अंकुश और नियंत्रण नहीं किया गया, तो एचएनएलसी खुद को फिर से संगठित और संगठित कर सकता है, अपने कैडरों का विस्तार कर सकता है, परिष्कृत हथियार खरीद सकता है, नागरिकों और सुरक्षा बलों और संपत्तियों की जान का नुकसान कर सकता है और इस तरह अपनी राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों को तेज कर सकता है। उसकी यह भी राय है कि उपरोक्त कारणों से, एचएनएलसी को उसके गुटों, विंगों और प्रमुख संगठनों सहित एक गैरकानूनी संघ घोषित करना आवश्यक है। अधिसूचना में कहा गया है कि इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, गृह मंत्रालय ने एचएनएलसी को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) के तहत तत्काल प्रभाव से पांच साल के लिए गैरकानूनी घोषित करने का फैसला किया।

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