राजस्थान : सुसाइड के लिए उकसाने वाले आरोपी वकील को मिली जमानत

0
124

सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में एक व्यक्ति को कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार 74 वर्षीय वकील को यह कहते हुए जमानत दे दी, कि आरोपी को लगातार कैद में रखने की जरूरत नहीं है। मीडिया की माने तो, राजस्थान के व्यक्ति ने हाथ से लिखे सुसाइड नोट में वकील के बेटे और दो अन्य लोगों को अपनी मौत के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार ठहराया था। उसने यह भी स्पष्ट रूप से कहा था कि वकील ने कथित रूप से धमकी दी थी। मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति पंकज मित्तल की खंडपीठ ने आरोपी को जमानत देने से इनकार करने वाले राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि यह ऐसा मामला नहीं है जहां अपीलकर्ता को लगातार कैद में रखना आवश्यक है। खासकर तब, जब इस मामले में अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है। पीठ ने कहा, याचिकाकर्ता की जमानत को स्वीकार किया जाता है और दिए गए आदेश को रद्द किया जाता है। अपीलकर्ता को निचली अदालत द्वारा लगाए गए नियमों और शर्तों के आधार पर जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।”

#dailyaawaz #newswebsite #news #newsupdate #hindinews #breakingnews #headlines #headline #newsblog #hindisamachar #latestnewsinhindi

Hindi news, हिंदी न्यूज़ , Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest News in Hindi, Breaking News in Hindi, ताजा ख़बरें

 

 

Google search engine

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here