कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को मोदी सरनेम केस में सूरत सेशंक कोर्ट से राहत नहीं मिली है। मीडिया की माने तो, कोर्ट ने राहुल गांधी की अर्जी खारिज कर दी है। 2019 में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर अपने भाषण में टिप्पणी की थी जिसे लेकर मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था। इसी केस में निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने और सजा मिलने के बाद राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। राहुल गांधी ने इसी फैसले पर रोक लगाने के लिए सेशंस कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से झटका लगा है। मोदी सरनेम मामले में सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी की अर्जी खारिज कर दी है। राहुल गांधी को सूरत सेशंस कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट का फैसला है कि राहुल गांधी की सजा कायम रहेगी। इस बीच, कांग्रेस ने कहा है कि वो सूरत कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। वो सेशंस कोर्ट के फैसले को चुनौती देंगे। बता दें कि मोदी सरनेम मामले में सजा मिलने के बाद ही राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी। राहुल गांधी ने सजा के खिलाफ सूरत सेशंस कोर्ट में अपील की थी। और अब सूरत सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया है।
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