झारखंड की विशेष जिला अदालत के मजिस्ट्रेट सतीश कुमार मुंडा ने 2009 के आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में आज राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को डेढ़ महीने की सजा और छह हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। .
लालू यादव पर राष्ट्रीय जनता दल की बैठक आयोजित करने के लिए गढ़वा जिले के एक स्कूल के मैदान में बिना अनुमति के हेलीकॉप्टर उतारने का आरोप था। इस सन्दर्भ में वर्ष 2009 में गढ़वा जिले के तत्कालीन प्रखंड विकास अधिकारी सुभाष सिंह ने उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। लालू प्रसाद यादव ने आज अदालत में अपना गुनाह कबूल किया। वह इस मामले में पहले ही डेढ़ महीने की सजा काट चुके हैं। उन्होंने आज अदालत में छह हजार रुपये की जुर्माना राशि जमा कराई।
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