लेह में धारा 144 लागू, 10KM के एरिया में इंटरनेट बैन

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क्लाइमेट एक्टविस्ट सोनम वांगचुक ने लेह में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) से लगे इलाकों में पश्मीना मार्च निकालने का ऐलान किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, अप्रैल को निकाले जाने वाले पश्मीना मार्च में हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना को देखते हुए लद्दाख प्रशासन ने लेह में धारा 144 लागू कर दी है। साथ ही इंटरनेट बैन का आदेश भी जारी किया है।

बता दें कि, जिला मजिस्ट्रेट लेह, संतोष सुखदेव द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, जिले में शांति और सार्वजनिक शांति के संभावित उल्लंघन के किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने और मानव जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सीआरपीसी 1973 की धारा 144 लागू की गई है। आदेश में कहा गया है कि जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व लिखित मंजूरी के बिना जुलूस, रैलियां या मार्च के आयोजन पर रोक लगाई गई है। इ

सके अतिरिक्त, घुड़सवार वाहनों या लाउडस्पीकरों के उपयोग के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। पूर्वानुमति के बिना सार्वजनिक समारोहों पर सख्ती से प्रतिबंध है, और व्यक्तियों को ऐसे बयान देने के प्रति आगाह किया जाता है जो सांप्रदायिक सद्भाव या सार्वजनिक शांति को बाधित कर सकते हैं, जिससे संभावित रूप से कानून और व्यवस्था की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। सभी गतिविधियों में आदर्श आचार संहिता का अनुपालन एवं कानून का पालन अनिवार्य है।

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