सरकार ने कागज आयात निगरानी प्रणाली के अंतर्गत पहली अक्टूबर से आयात पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। प्रमुख कागज उत्पादों की आयात नीति में संशोधन किया गया है। इस आशय की अधिसूचना कल मुक्त व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी की गई है। यह आदेश कागज उत्पादों जैसे न्यूजप्रिंट, हस्तनिर्मित कागज, वॉलपेपर, डुप्लीकेटिंग पेपर, कोटेड पेपर, अनकोटेड पेपर, लिथो और ऑफसेट पेपर के आयात पर लागू होगा। करेंसी पेपर, बैंक बॉन्ड औऱ चेक पेपर तथा सिक्योरिटी प्रिंटिंग पेपर जैसे कागज उत्पादों को इस नीति से बाहर रखा गया है।
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