उत्तर प्रदेश में अब 18 साल से कम उम्र के लड़के/लड़कियों पर 2 पहिया और 3 पहिया वाहन चलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग गया है। मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इस दौरान अगर कोई परिजन अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने के लिए देते हैं तो उन्हें 3 साल की जेल की सजा और 25 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यह आदेश उत्तर प्रदेश परिवहन यातायात कार्यालय की तरफ से शिक्षा निदेशक माध्यमिक को भेजा गया है। बता दें कि यह आदेश उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से दिए गए निर्देश के बाद जारी किया गया है।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, आदेश में कहा गया है कि यदि कोई भी परिजन अपने 18 साल से कम उम्र के बच्चों (लड़का\लड़की) को स्कूटर, बाइक या कार चलाने को नहीं देंगे। अगर वह ऐसा करते हैं तो उसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।
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