सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत के आधार 10% ईडब्ल्यूएस कोटे को सही ठहराया

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देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण अब आगे भी जारी रहेगा। मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, चीफ जस्टिय यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संवैधानिक बेंच में से तीन जजों ने आरक्षण के पक्ष में अपना फैसला दिया है। जबकि एक जज ने पर अपनी असहमति जताई है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय बेंच की तरफ से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था पर फैसला सुनाया जा रहा है। पांच जजों में से तीन जजों ने आर्थिक आधार पर आरक्षण का समर्थन किया है।

मीडिया सूत्रों के हवाले से सामने आई खबर के आधार पर, देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए नौकरी और प्रवेश में 10 फीसदी आरक्षण को सही माना है। मीडिया के अनुसार, 5 में से 3 जजों ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। इस तरह भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने 103 वें संविधान संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुना दिया।

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