मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अंतरिम जमानत देने से आज इनकार कर दिया। मामले में अगली सुनवाई 17 मई को होगी। सोरेन का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने मौजूदा लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मांगने के लिए अरविंद केजरीवाल के मामले का हवाला दिया था ।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, ईडी ने उन्हें 31 जनवरी की रात को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वह रांची (Ranchi) के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारावास में बंद हैं। आज जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने उनकी याचिका पर सुनवाई की। बता दें कि रांची के बरियातु स्थित सेना के कब्जे वाली 8.86 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा करने के आरोप में ईडी ने पूछताछ के बाद 31 जनवरी, 2024 को सोरेन को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद ईडी को हेमंत सोरेन की 13 दिन की रिमांड मिली थी। वहीं गिरफ्तारी के बाद 15 अप्रैल 2024 को हेमंत सोरेन ने कोर्ट में जमानत याचिका डाली थी।
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