मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सिनेमा को अधिक समावेशी और सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। दिशानिर्देशों के अनुसार सिनेमाघरों में दिखाई जाने वाली फिल्मों के दौरान अब श्रवण और दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए की जाने वाली सुविधाओं की जानकारी भी दी जाएगी। इसके लिए ई-सिने प्रमाणन मॉड्यूल लॉन्च किया गया है, जो आवेदकों को दिशानिर्देशों में उल्लिखित जरूरी सुविधाओं के उल्लेख के साथ अपनी फिल्में जमा करने की अनुमति देता है। नए दिशानिर्देश 15 सितंबर से लागू हो गए हैं। ये दिशा निर्देश सिनेमाघरों में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणित फीचर फिल्मों पर लागू होंगे।
News & Image Source: newsonair.gov.in
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