हरियाणा विधानसभा ने धर्मांतरण-रोधी विधेयक पारित कर दिया है। यह विधयेक 4 मार्च को राज्य विधानसभा में पेश किया गया था और इस पर कल चर्चा हुई। हरियाणा गैरकानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक,2022 में जबरन धर्म परिवर्तन के लिए पांच साल तक की कैद और एक लाख रुपये या उससे अधिक के जुर्माने का प्रावधान है।
विधेयक के अनुसार अगर कोई व्यक्ति एक नाबालिग, एक महिला या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति का धर्म परिवर्तन करता है या करने का प्रयास करता है,तो उसे कम से कम चार साल कैद की सज़ा भुगतनी होगी जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है, और उसपर कम से कम 3 लाख रुपये का जुर्माना होगा।
हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश सहित कई भाजपा शासित राज्य पहले ही धर्मांतरण रोधी विधेयक पारित कर चुके हैं।