इंदौर हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार पर 40 लाख की कॉस्ट लगाई है। मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस के बनाए गए फर्जी केस के कारण तमिलनाडु के ड्राइवर और कंडक्टर को 1 साल 8 महीना जेल में रहना पड़ा। जिसके बाद इंदौर हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि सरकार दो महीने के भीतर ड्राइवर और कंडक्टर को 20-20 लाख रुपये देने के लिए सरकार पर जुर्माना लगाया है।
मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मामला बड़वानी जिले के नागलवाड़ी का है। जहां 2 नवंबर 2019 को पुलिस ने तमिलनाडु से आ रहे ट्रक को रोककर उसकी तलाशी ली थी। ट्रक में 1600 बॉक्स अंग्रेजी शराब के थे। जिसके पेपर क्लीनर और ड्राइवर ने पुलिस को चेक कराएं। इसके बाद भी पुलिस ने फर्जी केस बनाया।
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