हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने हिमाचल प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक, 2022 पारित कर दिया है। इस विधेयक में सामूहिक धर्मांतरण की रोकथाम का प्रावधान है। विधेयक ध्वनि मत से पारित हुआ, हालांकि विपक्षी सदस्यों ने इसे प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की थी। विधेयक में दो या दो से अधिक लोगों का एक समय में धर्मांतरण को सामूहिक धर्मांतरण बताया गया है। इसमें बलपूर्वक धर्मांतरण का दण्ड सात वर्ष से बढ़ाकर अधिकतम 10 वर्ष करने का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को इसे विधानसभा में पेश किया था ।
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