मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा कि इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इन उपायों से संविदा कर्मचारियों के वेतन भुगतान में देरी और वैधानिक देय राशियों के भुगतान में चूक कम हो सकेगी। निर्देशों में इस बात पर बल दिया गया है कि व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थिति संहिता, 2020 की धारा 55-3 के अंतर्गत, मुख्य नियोक्ता के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि ठेकेदार समय पर वेतन का भुगतान करें। निर्देशों में वेतन भुगतान के लिए समयसीमा निर्धारित करने वाली वेतन संहिता, 2019 की धारा 17-1 का भी उल्लेख किया गया है।
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