मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने और इसके सप्लाई नेटवर्क को ध्वस्त करने के अपने निरंतर प्रयासों के तहत, राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) ने 30 मई को बिहार में 104.9 किलोग्राम गांजा जब्त किया और इसकी अवैध तस्करी में शामिल दो लोगों को एनडीपीएस (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह जब्ती देश में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ डीआरआई के दृढ़ अभियान का हिस्सा है। पिछले एक वर्ष में, राजस्व आसूचना निदेशालय लखनऊ जोनल यूनिट ने बिहार में लगभग 46.5 करोड़ रुपये मूल्य के मादक पदार्थ और साइकोट्रोपिक पदार्थ जब्त किए हैं और इन मामलों के सिलसिले में 31 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन जब्तियों में कुल 107.5 किलोग्राम चरस, 1277.81 किलोग्राम गांजा, 18.92 किलोग्राम हाई-ग्रेड हाइड्रोपोनिक वीड, 6 किलोग्राम कोकीन, 112.8 ग्राम हेरोइन और अवैध रूप से डायवर्ट की गई कोडीन-आधारित कफ सिरप की 8012 बोतलें शामिल हैं। समन्वित अभियानों के माध्यम से, डीआरआई ने मादक पदार्थों और साइकोट्रोपिक पदार्थों की तस्करी में शामिल संगठित सिंडिकेट्स को लगातार निशाना बनाया है, जो भारत सरकार की ‘नशा मुक्त भारत’ की मुहिम में अपना योगदान दे रहा है।
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