मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, साकेत कोर्ट ने गुरुवार को होटल फ्लोरिश स्टेज़ के सह-मालिक लवकेश बजाज को दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक बेड-एंड-ब्रेकफास्ट प्रतिष्ठान में हुई आगजनी की घटना के संबंध में चार दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया, जिसमें 21 लोगों की जान चली गई थी। आरोपी को घातक अग्निकांड के सिलसिले में दिल्ली पुलिस द्वारा एक दिन पहले गिरफ्तार किए जाने के बाद साकेत कोर्ट परिसर में न्यायाधीश भानु प्रताप सिंह के समक्ष पेश किया गया।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अदालत ने घटना की आगे की जांच में सुविधा प्रदान करने के लिए पुलिस हिरासत का आदेश दिया, जो हाल के वर्षों में राष्ट्रीय राजधानी में हुई सबसे घातक अग्नि त्रासदियों में से एक है। पुलिस ने होटल मालिक लवकेश बजाज के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, जिनमें धारा 105 (गैर इरादतन हत्या), धारा 326 (जी) (आग से नुकसान पहुंचाना), धारा 324 (5) (बड़े पैमाने पर संपत्ति को नुकसान पहुंचाना), धारा 125 (दूसरों के जीवन और व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना) और धारा 287 (आग के साथ लापरवाही) शामिल हैं। ज्ञात हो कि इससे पहले, बुधवार तड़के दक्षिण दिल्ली के घनी आबादी वाले मालवीय नगर इलाके में एक बेड-एंड-ब्रेकफास्ट प्रतिष्ठान में भीषण आग लग गई थी, जिसमें 17 विदेशी नागरिकों सहित कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए थे।
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