मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल की न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित करने वाले एक महत्वपूर्ण नए नियम को मंजूरी दे दी है। डिजिटल क्षेत्र में बाल संरक्षण को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया यह व्यापक कदम है। यह निर्णय प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम की अध्यक्षता में संयुक्त अरब अमीरात कैबिनेट द्वारा लिया गया। इस प्रस्ताव के तहत, 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट बनाने या संचालित करने की अनुमति नहीं होगी, न ही उन्हें पोस्ट करने, टिप्पणी करने, सामग्री साझा करने या सार्वजनिक समूहों में शामिल होने जैसी सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति होगी। 15 से 16 वर्ष की आयु के उपयोगकर्ताओं को केवल सख्त सुरक्षा उपायों के तहत सीमित उपयोग की अनुमति होगी।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को नाबालिगों के खातों को ब्लॉक करना, बच्चों के डेटा पर आधारित लक्षित विज्ञापन रोकना और गोपनीयता सुरक्षा को मजबूत करना भी अनिवार्य होगा। राष्ट्रीय मीडिया प्राधिकरण और दूरसंचार तथा डिजिटल सरकारी नियामक प्राधिकरण इन नियमों के अनुपालन की निगरानी करेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्मों को नियमों को पूरी तरह से लागू करने के लिए 12 महीने तक का समय दिया गया है।
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