सीबीआई ने 25 लाख रुपये की रिश्वतखोरी के मामले में डीजीसीए के उप महानिदेशक को किया गिरफ्तार

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सीबीआई ने उद्योगपति अनिल अंबानी और अन्य के खिलाफ बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में मामला किया दर्ज
(Representative Image)

मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) के विमानन योग्यता निदेशालय के एक उप महानिदेशक को एक निजी कंपनी के प्रतिनिधि के साथ 2.5 लाख रुपये के रिश्वत मामले में गिरफ्तार किया है। सीबीआई द्वारा रविवार को जारी एक बयान के अनुसार, एजेंसी ने आरोपियों को पकड़ लिया और रिश्वत की पूरी राशि बरामद कर ली। सीबीआई ने कहा कि उसने डीजीसीए अधिकारी और नई दिल्ली स्थित निजी कंपनी के प्रतिनिधि के खिलाफ 18 अप्रैल को “यह मामला” दर्ज किया था। सीबीआई के बयान के अनुसार, यह मामला इस आरोप पर दर्ज किया गया था कि लोक सेवक ने डीजीसीए के पास लंबित आवेदनों के लिए अनुमोदन और अनुमतियां जारी करने के बदले में निजी व्यक्तियों से “अनुचित लाभ” की मांग की थी। केंद्रीय एजेंसी के बयान में कहा गया है, “सीबीआई ने 18.04.2026 को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) के एक अधिकारी और नई दिल्ली स्थित एक निजी कंपनी के प्रतिनिधि के खिलाफ यह मामला दर्ज किया है। उन पर आरोप है कि डीजीसीए के आरोपी लोक सेवक ने डीजीसीए के पास लंबित आवेदनों की मंजूरी और अनुमति जारी करने के बदले में निजी व्यक्तियों से अनुचित लाभ की मांग की।” गिरफ्तारियों के बाद, एजेंसी ने दिल्ली में आरोपी लोक सेवक और अन्य निजी व्यक्तियों से जुड़े चार स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया।

मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, बयान में आगे कहा गया है कि तलाशी के दौरान अधिकारियों ने 37 लाख रुपये नकद, सोने और चांदी के सिक्के और कई डिजिटल उपकरण बरामद किए। सीबीआई के बयान में कहा गया है कि जांच जारी है। शनिवार को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने नई दिल्ली में डाक विभाग के डाक अधीक्षक को शिकायतकर्ताओं से कथित तौर पर 10,000 रुपये की मांग करने और स्वीकार करने के आरोप में गिरफ्तार किया। सीबीआई ने उक्त आरोपियों के खिलाफ 17 अप्रैल को यह मामला दर्ज किया था। इसमें आगे कहा गया है कि, “आरोप है कि आरोपी अधीक्षक ने शिकायतकर्ताओं से उनके शाखा स्थानांतरण को रोकने और उनकी छुट्टी स्वीकृत करने के लिए 20,000 रुपये का अनुचित लाभ मांगा था।” बयान में आगे कहा गया, “बातचीत के बाद, आरोपी ने शिकायतकर्ताओं से कुल 20,000 रुपये की रिश्वत में से आंशिक भुगतान के रूप में 10,000 रुपये का अनुचित लाभ स्वीकार करने पर सहमति जताई। सीबीआई ने 17 अप्रैल को जाल बिछाकर आरोपी को शिकायतकर्ताओं से 20,000 रुपये की कुल रिश्वत में से 10,000 रुपये की आंशिक राशि मांगते और लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। उक्त आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।”

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