मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित कर दिया है। इससे राज्य सरकार को पेट्रोल और हाई-स्पीड डीजल पर 5 रुपये प्रति लीटर तक का उपकर लगाने का अधिकार मिल गया है। विपक्ष के विरोध और विधानसभा की कार्यवाही के बहिष्कार के बावजूद यह विधेयक पारित हुआ।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रस्तावित उपकर को अनाथ और विधवा उपकर बताया जा रहा है और यह सरकार के अधिसूचित दर पर लागू किया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 5 रुपये प्रति लीटर होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस निर्णय का बचाव करते हुए कहा कि सरकार दर तय करने में लचीला रुख बनाये रखेगी। विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने इस कदम को जनविरोधी बताते हुए चेतावनी दी कि इससे महंगाई बढ़ेगी।
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