मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, अमेरिका की एक संघीय अदालत ने एच-1बी वीज़ा आवेदनों पर लगाए गए एक लाख अमेरिकी डॉलर के शुल्क को अवैध करार दिया है। यह शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के तहत प्रस्तावित किया गया था।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अदालत ने कहा कि कांग्रेस की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लगाया जा सकता। अमेरिका में भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि इससे एच-1बी वीज़ा से जुड़े लोगों को राहत मिलेगी और व्यवस्था में स्पष्टता बनी रहेगी। एच-1बी वीज़ा के जरिए अमेरिकी कंपनियां दुनिया भर के कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं।
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