मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, रिजर्व बैंक ने यस बैंक पर भी 31 लाख 80 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है क्योंकि उसने ग्राहकों की पहचान के लिए अनिवार्य केवाईसी प्रणाली का पालन नहीं किया। केंद्रीय केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री के नियमों के अनुसार खाता धारकों की पहचान के लिए केवाईसी नियम का पालन आवश्यक है।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, रिजर्व बैंक ने कहा कि इन संस्थानों की 31 मार्च 2025 तक की वित्तीय स्थिति के निरीक्षण के दौरान मिले निष्कर्षों के आधार पर जुर्माने लगाए गए हैं। रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया कि ये कार्रवाई नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और संस्थाओं द्वारा ग्राहकों के साथ किए गए लेन-देन या समझौतों की वैधता को प्रभावित नहीं करती है।
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