कोयला मंत्रालय ने कोयला विनिमय नियम, 2026 अधिसूचित किए

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कोयला मंत्रालय ने कोयला विनिमय नियम, 2026 अधिसूचित किए

मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, कोयला मंत्रालय ने कोयला विनिमय नियम, 2026 अधिसूचित कर दिया हैं। इससे देश में कोयले की पारदर्शी और बाजार संचालित व्‍यापार के लिए कोल एक्सचेंज स्‍थापित करने का रास्‍ता साफ हो गया है। इन एक्सचेंजों के माध्यम से कोयले का व्यापार अधिक पारदर्शी और बाजार-आधारित तरीके से किया जा सकेगा। मंत्रालय के अनुसार, नया ढांचा कोयला विपणन की पारंपरिक एक-से-अनेक बिक्री प्रणाली को बदलकर अनेक-से-अनेक प्रतिस्पर्धी व्यापार मंच में परिवर्तित करेगा। इससे कोयले के मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता बढ़ेगी और व्यापारिक दक्षता में सुधार होगा।

मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, कोल एक्सचेंज का पंजीकरण और विनियमन कोयला नियंत्रक संगठन द्वारा ही किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि यह पहल देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने तथा अधिक प्रतिस्पर्धी और कुशल कोयला बाजार के माध्यम से विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान देगी। नियम वेबसाइट www.coal.gov.in पर उपलब्ध हैं।

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