मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से स्कूलों का नया सेशन चालू हो जाता है। विदित जो कि नए सेशन में स्कूल बच्चों की यूनिफॉर्म और स्टडी मटेरियल खरीदने के लिए पालकों को दुकानों की लिस्ट पकड़ा दी जाती है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, जबलपुर में भी नया सत्र शुरू होते ही ऐसा ही देखने को मिला है। जबलपुर कलेक्टर ने बुधवार को अभिभावकों को विशिष्ट दुकानों से किताबें और अन्य शैक्षणिक सामग्री खरीदने के लिए मजबूर करने के आरोप में मध्य प्रदेश निजी स्कूल शुल्क विनियमन अधिनियम के तहत 18 स्कूलों के खिलाफ मामले दर्ज करने का आदेश दिया।
मीडिया की माने तो, जबलपुर जिला प्रशासन की तरफ से अभिभावकों को संदेश दिया गया है कि निजी स्कूलों द्वारा निर्धारित विशेष दुकान से अधिक एवं अनुचित मूल्य पर कॉपी, किताबें और यूनिफार्म को न खरीदें। वहीं इन स्कूलों पर मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फ़ीस एवं अन्य विषयों का विनियमन) अधिनियम-2017 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं इन स्कूलों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके अलावा समिति की ओर से निजी स्कूलों के प्रबंधन और विषय विशेषज्ञों से बातचीत करके उचित मूल्य पर कॉपी-किताबें और यूनिफॉर्म को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया की जा रही है।

कलेक्टर कार्यालय के अनुसार जिन स्कूलों के विरुध्द शिकायतें प्राप्त हुई हैं उनमें श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल, सेंट एलायसियस सीनियर सेकेंडरी स्कूल पोलीपाथर, स्टम्फील्ड इंटरनेशनल स्कूल विजय नगर, रेयान इंटरनेशनल स्कूल, भेड़ाघाट रोड स्थित आर्किड इंटरनेशनल स्कूल, केयर पब्लिक स्कूल नेपियर टाउन, विजडम वैली स्कूल, माउंट लिटेरा स्कूल, सेंट जोसेफ कान्वेंट स्कूल सदर, सेंट फ्रान्सिस हाईस्कूल खमरिया, क्राइस्ट चर्च को-एड स्कूल सालीवाडा, जुपिटर इन्टनेशनल स्कूल, आयडियल स्कूल, क्राइस्ट चर्च डायसियस स्कूल घमापुर, क्षितिज माडल हाईस्कूल, नचिकेता स्कूल, कमलादेवी पब्लिक स्कूल एवं लिटिल हार्ट स्कूल भेडाघाट चौराहा शामिल हैं।
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