मिलावटी घी और दुग्ध उत्पाद बनाने के आरोप में एक व्यक्ति गिरफ्तार, 18.26 लाख रुपये मूल्य का सामान जब्त

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मिलावटी घी और दुग्ध उत्पाद बनाने के आरोप में एक व्यक्ति गिरफ्तार, 18.26 लाख रुपये मूल्य का सामान जब्त
Image Source : ANI

मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, तेलंगाना कमिश्नर टास्क फोर्स, गोलकोंडा टीम और मसाबटैंक पुलिस ने हैदराबाद में मिलावटी डेयरी उत्पाद बनाने वाली एक इकाई का भंडाफोड़ किया और ताड़ के तेल, वनस्पति घी और अन्य निम्न गुणवत्ता वाले पदार्थों को मिलाकर अवैध रूप से घी बनाने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि उनके पास से 18.26 लाख रुपये मूल्य का सामान जब्त किया गया। हैदराबाद शहर के कमिश्नर टास्क फोर्स के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त आंदे श्रीनिवास राव द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, जांचकर्ताओं ने भोलानगर, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 12, हैदराबाद में स्थित “प्राइड डेयरी” नामक एक डेयरी इकाई पर छापा मारा। आरोपी की पहचान हैदराबाद के भोला नगर में रहने वाले 26 वर्षीय व्यवसायी मोहम्मद जुनैद हुसैन के रूप में हुई है। इस अभियान के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में मिलावटी दुग्ध उत्पाद और निर्माण उपकरण जब्त किए। इनमें 460 किलोग्राम मिलावटी घी, 70 किलोग्राम मिलावटी मिश्रित घी, 2,090 किलोग्राम मिलावटी गाय का दूध और 1,170 किलोग्राम मिलावटी भैंस का दूध शामिल है।

मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मिलावट को सुविधाजनक बनाने के लिए, आरोपी रुचि गोल्ड वनस्पति (डाल्डा) के 28 टिन के साथ-साथ कई इस्तेमाल किए गए तेल के पैकेट और खाली टिन का उपयोग कर रहा था। कानून प्रवर्तन दल ने दो बॉयलर, एक पुशिंग मशीन, एक पैकिंग मशीन और दो वजन मशीनों (छोटी और बड़ी) सहित आवश्यक मशीनरी भी जब्त की। इसके अतिरिक्त, परिसर से चार गैस सिलेंडर, 70 विभिन्न आकार के बर्तन (जिनमें से कुछ में घी था), 25 खाली ड्रम और पैकिंग कवर जब्त किए गए। जब्त की गई वस्तुओं का कुल मूल्य 18,26,679 रुपये है। पुलिस के अनुसार, आरोपी को उसकी “प्राइड डेयरी” में गाय और भैंस की क्रीम मिलाकर मिलावटी घी बनाते हुए पकड़ा गया। वैध लाइसेंस होने के बावजूद वह उत्पादों में ताड़ का तेल, वनस्पति घी और अन्य निम्न गुणवत्ता वाले पदार्थ मिला रहा था। इन मिलावटी उत्पादों को आम जनता, होटलों और आयोजनकर्ताओं को असली और शुद्ध घी बताकर बेचा जा रहा था, जिससे जन स्वास्थ्य को गंभीर खतरा था। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4) और 274, 275 के तहत अपराध संख्या 50/2026 में मामला दर्ज किया गया है। यह छापेमारी हैदराबाद शहर के कमिश्नर टास्क फोर्स के अतिरिक्त डीसीपी अंदे श्रीनिवास राव की देखरेख में, गोलकोंडा जोन कमिश्नर टास्क फोर्स के इंस्पेक्टर आर वेंकटेश, मसाबटैंक के इंस्पेक्टर ए प्रवीण कुमार, गोलकोंडा जोन टास्क फोर्स के सब-इंस्पेक्टर जी विजयानंद, मसाबटैंक के सब-इंस्पेक्टर जी चंदना और उनके स्टाफ की कड़ी निगरानी में की गई।

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