मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने मुंबई में एक निजी कंपनी के कुछ निदेशकों के खिलाफ 133 करोड़ रुपये से अधिक की कथित धोखाधड़ी के मामले में मामला दर्ज किया है। मामले की शिकायत 9 जुलाई को मुंबई स्थित भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दी गई थी। शिकायत में आरोप है कि निदेशकों ने अज्ञात सरकारी कर्मचारियों और अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर बैंक को कुल 133 करोड़ 52 लाख रुपये से अधिक का नुकसान पहुँचाया। ब्यूरो के अनुसार आरोपियों ने आपराधिक साजिश के तहत गलत वित्तीय जानकारी देकर बैंक से अनावश्यक और अतिरिक्त ऋण सुविधाएँ प्राप्त कीं।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, ब्यूरो ने कल मुंबई, महाराष्ट्र और कोच्चि, केरल में आरोपियों से जुड़े कई परिसरों पर तलाशी ली और जांच से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री बरामद करने की सूचना दी। जांच में यह भी पाया गया कि प्राप्त ऋण राशि को स्वीकृत उद्देश्यों के अलावा अन्य कामों में उपयोग किया गया, जिससे बैंक को वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा।
News Source : Social Media
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