मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस ने शनिवार को बताया कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव संजय गुप्ता की शिकायत के बाद शिमला पुलिस ने हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव और हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष श्रीकांत बाल्दी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। शिकायत के अनुसार, गुप्ता ने आरोप लगाया है कि एक प्रेस बयान के माध्यम से उनके खिलाफ झूठे, दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक बयान दिए गए थे, जिसे बाद में मीडिया में प्रसारित किया गया था। गुप्ता ने बाल्दी पर जानबूझकर एक बयान जारी करने और उसके व्यापक प्रसार में सहायता करने का आरोप लगाया, जिसमें “उनकी प्रतिष्ठा, विश्वसनीयता और सार्वजनिक छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से निराधार आरोप और अभियोग” शामिल थे। शिकायत में आगे आरोप लगाया गया कि इन बयानों का उद्देश्य उनके खिलाफ पूर्वाग्रह पैदा करना और उनके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करना था।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, शिकायत पर कार्रवाई करते हुए, शिमला पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 248 (चोट या उत्पीड़न पहुंचाने के इरादे से मनगढ़ंत या निराधार आपराधिक आरोप लगाना), 351 (आपराधिक धमकी) और 356(2) (आपराधिक मानहानि) के तहत मामला दर्ज किया। शिमला के पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने शुक्रवार को एफआईआर दर्ज होने की पुष्टि की। श्रीकांत बाल्दी से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के प्रयास असफल रहे। इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक उन्हें किए गए कॉल और संदेशों का कोई जवाब नहीं मिला। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच चल रही है।
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