मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, सरकार ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में प्रस्तावित संशोधनों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए एक मसौदा अधिसूचना जारी की। अधिसूचना के अनुसार मसौदे में उत्सर्जन और प्रकार-अनुमोदन मानकों के अंतर्गत तकनीकी ईंधन के प्रकार को अद्यतन किया गया है ताकि उच्च इथेनॉल और जैव ईंधन मिश्रण लक्ष्यों को दर्शाया जा सके।
मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मसौदा अधिसूचना में प्रमुख संशोधनों में हाइड्रोजन ईंधन वर्गीकरण को हाइड्रोजन + सीएन से हाइड्रोजन + सीएनजी में संशोधित करना, ई20 के कार्यान्वयन के अनुरूप चुनिंदा श्रेणियों में सकल वाहन भार सीमा को 3 हजार किलोग्राम से बढ़ाकर 3 हजार 500 किलोग्राम करना, बायोडीजल संदर्भों को बी10 से बी100 में उन्नत करना और उत्सर्जन परीक्षण मापदंडों और तकनीकी संकेतों को मानकीकृत करना शामिल है।
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